एमवीडीए के बकायेदार आवंटियों के लिए मिली राहत
एमवीडीए के बकायेदार आवंटियों के लिए मिली राहत
-उत्तर प्रदेश शासन ने 15 दिसम्बर तक बढ़ाई ओटीएस की तिथि
मथुरा । उत्तर प्रदेश शासन ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के डिफाल्टर आवंटियों को बड़ी राहत दी है, संपत्तियों के बकाये और मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष देय राशि का भुगतान नही कर पाने वाले आवंटियों के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026) की अवधि अब 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, योजना के तहत पात्र आवंटियों को बकाये पर लगने वाले दंड ब्याज में निर्धारित छूट का लाभ मिल सकेगा। 
प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने पूर्व में ओटीएस को 18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक लागू किया था, इस अवधि में बड़ी संख्या में आवंटियों ने योजना का लाभ उठाया, जो आवंटी निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं ले सके, उन्हें अब एक और अवसर दिया गया है, ऐसे डिफाल्टर आवंटी 15 दिसंबर तक ओटीएस-2026 के तहत आवेदन कर सकते हैं, योजना का लाभ लेने के लिए आवंटियों को आवास बंधु की वेबसाइट के होमपेज पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, योजना के तहत बकाये पर देय ब्याज में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा, उन्होंने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते ओटीएस का लाभ उठाकर अपने बकाये का निस्तारण करा लें ।



















