परिवहन विभाग खेल रहा है नोटिस नोटिस का खेल, खतरे में हैं नौनिहाल
परिवहन विभाग खेल रहा है नोटिस नोटिस का खेल, खतरे में हैं नौनिहाल
-विभाग ने 241 स्कूली वाहनों को भेजे नोटिस, स्कूलों ने नोटिस का नहीं लिया संज्ञान
मथुरा । सहायक संभागीय परिवहन विभाग 241 स्कूली वाहनों को नोटिस भेज चुका है लेकिन स्कूल संचालकों ने इन नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा स्कूली वाहनों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया, जनपद में 95 परमिट समाप्त स्कूली वाहन, 54 फिटनेस समाप्त वाहन तथा 88 ऐसे वाहन संचालित हैं जो 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं ।
ऐसे वाहनों के विरुद्ध प्रातः 6 बजे से शुरू हुए इस अभियान के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश राजपूत, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रथम दल) सतेन्द्र कुमार, संदीप चौधरी (यात्री, मालकर अधिकारी) एवं पूजा सिंह (यात्री, मालकर अधिकारी) ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेकिंग की, विभाग द्वारा पूर्व में भी स्कूल संचालकों को नोटिस प्रेषित किए जा चुके थे, इसके बावजूद कतिपय विद्यालयों द्वारा वाहनों के प्रपत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया, नियमों के उल्लंघन पर चार परमिट समाप्त स्कूली वाहनों को जनपद के विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया, साथ ही छह स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी ।
वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत ने स्पष्ट किया कि यदि सुधार नहीं किया गया तो भारी जुर्माने के साथ वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा, जनपद के मुख्य चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोपहिया वाहनों (रॉयल एनफील्ड, केटीएम आदि) की सघन जांच की गई, चेकिंग के दौरान पाया कि कई वाहन स्वामियों ने कंपनी द्वारा प्रदत्त मानक साइलेंसर हटाकर अवैध आफ्टर-मार्केट साइलेंसर लगवाए थे जिससे अत्यधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, ऐसे 11 दोपहिया बुलेट के विरुद्ध मॉडिफाइड साइलेंसर लगे होने के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के उल्लंघन में चालान किया तथा उनके पंजीयन को आगामी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है, साथ ही प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले 24 वाहनों के विरूद्ध भी चालान की कार्यवाही की गयी।
वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों में किसी भी दशा में अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, ऐसा करने की स्थित में वाहन चालक पर 10000 का भारी जुर्माना आरोपित किया जायेगा, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त, निलम्बन की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सुरक्षित चलने के लिए निरंतर प्रेरित करें एवं अनाधिकृत वाहनों जैसे कि बिना परमिट, बिना फिटनेस के स्कूल वाहन एवं ऑटो ई-रिक्शा से अपने नौनिहालों को विद्यालय नही भेजें ।







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