पराली प्रबंधन : ग्राम प्रधानों को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी
पराली प्रबंधन : ग्राम प्रधानों को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी
मथुरा । उप कृषि निदेशक आवेश कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि फसल अवशेष, पराली को जलाये जाने से रोकने के लिए जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों को अर्द्ध शासकीय पत्र जारी कर प्रणाली को जलाये जाने से रोकने के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है, विकास खण्ड स्तरीय समिति, तहसील स्तरीय समिति एवं तहसील स्तरीय सचल दस्ता तथा जनपद स्तरीय मॉनीटरिंग सेल का गठन करा दिया गया है ।.jpg)
फसल अवशेष प्रबंधन को जारी शासनादेश में कृषि, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद विभाग, नगर विकास विभाग, पशुपालन, शिक्षा, पुलिस आदि को आवंटित कार्य के सम्बन्ध में निर्देशित कर दिया गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दंडनीय अपराध है, राजस्व विभाग के आदेश द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली इसमें दो एकड से कम क्षेत्र के लिए 5000, दो से पाचं एकड क्षेत्र के लिए 10000, और पांच एकड से अधिक क्षेत्र के लिए 30000 तक तथा एवं धारा 26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही के प्रावधानों की भी व्यवस्था है ।



















