सावधान : सस्ती दारू साबित हो सकती है जानलेवा
सावधान : सस्ती दारू साबित हो सकती है जानलेवा
-जिलाधिकारी ने की अपील, आबकारी विभाग के मोबाइल नम्बर किये जारी
मथुरा । डीएम सीपी सिंह ने अपील की है कि सस्ती अवैध मदिरा के चक्कर में अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा या मिलावटी मदिरा का सेवन नही करें क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने और बिकने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो कि एक विष है तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आंखों की रोशनी भी जा सकती है तथा व्यक्ति की मुत्यु भी हो सकती है ।(74).jpg)
जिलाधिकारी का कहा है कि मदिरा के उपभोक्ता अधिकृत आबकारी दुकानों से ही क्यूआर कोड एवं सील लगी मदिरा बोतल, टेट्रा पैक निर्धारित एमआरपी, विक्रय मूल्य पर ही खरीद कर सेवन करें, पाउच वाली मदिरा किसी भी दशा में नही खरीदें क्योंकि यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कहीं भी अवैध अड्डों से अवैध मदिरा की बिक्री की जाती है अथवा वैध दुकानों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री की जाती है तो इसकी सूचना जनहित में जारी आबकारी टोल फ्री नम्बर 14405 व व्हाट्सएप नम्बर-9454466019, जिला आबकारी अधिकारी मो0 नं0 9454465663, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1, सदर, 9454466362, क्षेत्र-2, छाता, 9454466363, क्षेत्र-3, मांट, 9454466364, क्षेत्र-4, महावन, 9454466859, क्षेत्र-5, गोवर्धन, मोबाइल नंम्बर-9454466365 पर दें, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेग ।
जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने जनपद के समस्त होटल, रिसोर्टस, क्लब, बैंक्विट हॉल एवं मैरिज होम तथा अन्य प्रकार के आयोजन स्थलों के स्वामियों, प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि आयोजित होने वाले समारोहों में मदिरा परोसी जानी हो तो समारोह से पूर्व आबकारी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से नियमानुसार अकेजनल बार अनुज्ञापन (एफएल-11) प्राप्त कर सकते हैं, बिना अकेजनल बार अनुज्ञापन प्राप्त किये किसी भी समारोह में मदिरापान कराये जाने पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।















