गेस्ट हाउस में की थी युवती की हत्या, हुई उम्रकैद की सजा
गेस्ट हाउस में की थी युवती की हत्या, हुई उम्रकैद की सजा
-युवती की शादी से पहले युवक ने गेस्ट हाउस में बुलाकर मार दी थी गोली
मथुरा । थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित गोपी कृष्ण गेस्ट हाउस में युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में त्वरित न्यायालय-प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) ने आरोपी सुखवीर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, यह घटना 2थी दिसंबर 2020 की है, मुकदमा वादी सूरजपाल की ओर से थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ।
अभियोजन के अनुसार आरोपी सुखवीर निवासी नगला पोहपी, थाना रिफाइनरी ने पीड़िता को गोपी कृष्ण गेस्ट हाउस, गोकुल बैराज मोड़ पर बुलाया था, वहां गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 12 में तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, पुलिस विवेचना और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना ।
अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) मथुरा के न्यायाधीश विजय कुमार सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया, अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जिसके आधार पर आरोपी को सजा दिलाई जा सकी, सुखबीर को धारा 302 व 376 आईपीसी और 3, 25 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास वह 90 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है ।







.jpeg)









