लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति नही देने पर उठाई कानूनी आपत्ति
लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति नही देने पर उठाई कानूनी आपत्ति
लीगल अम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस उपाधीक्षक कोटपूतली को भेजा प्रत्यावेदन
जयपुर । लीगल अम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह ने पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान को एक विस्तृत कानूनी प्रतिवेदन प्रेषित किया है जिसमें उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 75 के अंतर्गत लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही कराने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है ।

राव धनवीर सिंह ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि “किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में सुरक्षित अभिलेख लोक दस्तावेज़ की श्रेणी में आते हैं और उनकी प्रमाणित प्रति देना अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य है, इस अधिकार से इनकार करना ना केवल साक्ष्य अधिनियम की भावना के विरुद्ध है, बल्कि पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन भी है ।”
उन्होंने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि :-
1. पुलिस विभाग द्वारा यह कहना कि साक्ष्य अधिनियम केवल न्यायालयीन कार्यवाहियों में लागू होता है, विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण व्याख्या है।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय Om Prakash vs State of Rajasthan (AIR 1998 Raj 185) और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय State of U.P. vs Raj Narain (1975 AIR 865) में यह स्पष्ट किया गया है कि जनता को शासन के अभिलेखों तक पहुँचने का अधिकार है।
3. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए “नस्तीबद्ध” करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
राव धनवीर सिंह ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 — दोनों स्वतंत्र विधियां हैं, RTI सूचना प्राप्ति का माध्यम है जबकि साक्ष्य अधिनियम के तहत मांगी गई प्रति प्रमाणिक दस्तावेज़ का अधिकार प्रदान करती है, अतः दोनों को मिलाना विधिक दृष्टि से गलत है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगी गई लोक दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रदान नहीं की गईं तो यह मामला माननीय उच्च न्यायालय या उपभोक्ता आयोग में न्यायिक पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, लीगल अम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनवीर सिंह के इस कदम को लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है ।







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