एक्सप्रेस वे : परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी

एक्सप्रेस वे : परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी
-माइल स्टोन 127 पर हुए भीषण हादसे के बाद नींद से जागे जिम्मेदार विभाग 
   मथुरा । जनपद में शीत ऋतु में कोहरे के कारण हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए राजेश राजपूत वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मथुरा ने जनपद के समस्त निजी वाहन चालकों, टैम्पो, टैक्टर ट्राली, टैक्सी, कार चालकों एवं बस चालकों, संचालकों को कोहरे में वाहन चलाने के दिशा निर्देश जारी किये हैं ।
  उन्होंने कहा कि बहुत आवश्यक नही हो, तो कोहरे में यात्रा न करें, समय अवश्य बहुमूल्य है, पर जीवन अनमोल है। कोहरे में चलने की विवशता होने पर अपने वाहन को धीमी गति में चलाएं। एसी का प्रयोग न करें, बल्कि हल्का हीटर चलाकर उसकी हवा विंडस्क्रीन की ओर कर दें, ताकि विंडस्क्रीन पर वाष्प न जमें। इससे आपकी गाड़ी का इन्टीरियर भी हल्का गर्म रहेगा। यदि आपकी गाड़ी में डिफॉगर लगा है, तो हल्के गर्म तापमान की सेटिंग के साथ ऑन कर दें ।
    अपने वाहन की खिड़की के शीशे को थोड़ा खुला रखें, ताकि अतिरिक्त वाष्प गाड़ी से बाहर निकलती रहे तथा वेन्टीलेशन बना रहे, इससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की ध्वनि भी सुनाई देती रहेगी। कभी भी गाड़ी के काँच को अपने हाथ से साफ करने का प्रयास नही करें, इसे सदैव साफ, सूखे सूती कपड़े अथवा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही साफ करें, अपने वाहन की हेटलाइट की लो बीम पर रखें, यदि दिन में कोहरा हो तो दिन में भी हेडलाइट ऑन करके ही वाहन चलाएं, कोहरे में अपने वाहन की हैजार्ड लाइट को ऑन कर दें ताकि अन्य वाहन सचेत हो जायें, स्टीरियो या एफ एम को बन्द कर दें तथा सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की ध्वनि सुनने का प्रयास करें। 
  कोहरे में यात्रा के दौरान अपनी लोकेशन जानने के लिए नैवीगेशन एप जैसे गूगल मैप आदि की सहायता लें, अपने वाहन के आगे एवं पीछे चल रहे वाहन से एक निश्चित दूरी बनाये रखें, आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक को धीरे लगायें, ओवरटेक न करें, सड़क के बीच में खराब खड़े व सड़क के किनारे पार्क किये गये वाहनों से सावधान रहें, कोहरे के कारण अक्सर दृष्टिभ्रम हो जाता है, दो लेन की सड़क पर गति धीमी रखते हुए सड़क के बॉए किनारे के सहारे चलें। ऐसी सड़क के बीच कदापि वाहन न चलाएँ, फोरलेन या शहरी क्षेत्र जहाँ डिवाइडर हो वहां डिवाइडर के सहारे चलें, सुरक्षा के दृष्टिगत अपने निजी वाहन एवं ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे लाल रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं, मोटर वाहन कानून के अंतर्गत व्यवसायिक वाहनों में आगे की ओर सफेद व पीछे की ओर लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाना अनिवार्य है ।

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