अब पंचायतों में पीने के पानी को देना होगा 50 रुपये प्रति माह
अब पंचायतों में पीने के पानी को देना होगा 50 रुपये प्रति माह
मथुरा । अब ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे लोगों से सफाई, पेयजल, भवन व दुकान कर वसूल सकेँगी जिसके लिए प्रस्ताव तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमित लेना अनिवार्य होगा, यदि पंचायतों में पहले से कोई कर लगा है और उसमें संशोधन करना चाहती हैं वे उसके प्रस्ताव डीपीआरओ कार्यालय में जनवरी के अंत तक भेज दें। ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त कर ग्राम पंचायतों में लागू हो जाए, इससे पूर्व करों के निर्धारण की जानकारी पंचायतों को सार्वजनिक स्थानों व पंचायत घर पर सूची चस्पा करनी होगी ।
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नियमानुसार ग्राम पंचायत कोई नया कर, शुल्क या उपशुल्क लगाना चाहे या पहले लगे हुए कर में निर्धारित सीमा के भीतर उरामें यदि वृद्धि करना चाहे तो वह अपने नोटिस बोर्ड या ग्राम सभा क्षेत्र में मुख्य स्थानों पर (यदि कोई हो) प्रस्ताव की प्रतिलिपि लगवाकर इसकी सूचना देगी, नोटिस की तारीख से 15 दिन पहले का न हो उसके सम्बन्ध में आपत्तियों ग्राम पंचायत के सचिव निस्तारण करेंगे, ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव और आपत्तियों करने और दिनांक की घोषणा ग्राम सभा के क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर भी करेगी, उन आपत्तियों पर ग्राम पंचायत की उस बैठक में जोकि इस अभिप्राय के लिए बुलाई जाए, विचार किया जायेगा ।
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उन्होंने बताया कि पंचायतें मकानों या इमारतों पर कर की दर उनके वार्षिक किराये की मालियत पर 5 प्रतिशत से अधिक न होगी, ग्राम पंचायत में बनाये जाने वाली कालौनी, बेचे जाने वाले प्लाट एवं निर्मित हो रही व्यवसायिक केन्द्र (फैक्ट्री, होटल, दुकान, नर्सिंग होम आदि) पर वर्ग मीटर की दर से शुल्क ग्राम पंचायत की बैठक में नियत करते हुए निर्धारित शुल्क ओएसआर खाते में जमा करने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के उपरान्त ही निर्माण की गतिविधि की जा सकेगी, अब ग्राम पंचायतें साप्ताहिक पैंठ साथ प्रचार हेतु लगाये जाने वाले होर्डिंग, पेंटिंग पर शुल्क वसूल करें और पेयजल योजनाओं वाटर एटीएम, पाइप लाइन पेयजल आपूर्ति पर भी उपभोक्ताओं से भी 50 रूपये प्रति माह की दर से जल शुल्क एकत्रित किया जाएगा। ग्राम पंचायत में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के लिए स्वच्छता कर वसूल सकेंगी ।
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