दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत हुई खारिज

दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत हुई खारिज
   मथुरा। दहेज में दो लाख रुपये और कार नही देने पर विवाहिता की हत्या करने वाले पति की जमानत अर्जी जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि सुखबीर सिंह ने अपनी पुत्री चंचल का विवाह कोसीकलां निवासी विकास डांगर के साथ 9 दिसंबर 2023 किया था। 
  शादी के कुछ समय बाद ही पति विकास डांगर चंचल से दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग करने लगा, परिजनों ने पति की मांग को पूरा नहीं किया, पति दहेज की मांग को लेकर आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करने लगा, 2 अप्रैल 2025 को विकास डांगर ने दहेज की मांग पूरी न होने पर चंचल की गला दबाकर हत्या कर दी। जेल में निरुद्ध पति ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए याचिका दाखिल की, अदालत में उनके द्वारा याचिका का विरोध किया गया, अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।

 

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