चाइनीज मांझे पर प्रभावी रोकथाम को बनाई रणनीति
चाइनीज मांझे पर प्रभावी रोकथाम को बनाई रणनीति
-उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के 11 फरवरी को पारित के बाद आई सक्रियता
मथुरा । घातक चाइनीच मांझे और लेड के लेप वाली डोरी की बिक्री, निर्माण आदि पर प्रभावी रोकथाम के लिए जीएसटी विभाग ने कारोबारियों के साथ समन्वय बैठक करके आपसी समन्वय से इन घातक माझे पर प्रभावी प्रतिबंध के लिए रणनीति तैयार की है, ज्ञात रहे कि न्यायालय के आदेश के बावजूद इन घातक और जानलेवा माझे और डोरी पर प्रशासन प्रभारी नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने में अभी तक नाकाम रहा है ।
शनिवार को राज्य कर कार्यालय गोवर्धन रोड में चाइनीज मांझा, सिन्थेटिक मांझा, शीशा लेपित डोरी के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग को प्रभावी रूप से रोके जाने के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें धागा व्यापारी बन्धुओं एवं विभिन्न व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं राज्य कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया, बैठक में चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा, शीशा लेपित डोरी के निर्माण, उपयोग व विक्रय को हतोत्साहित करने, रोक लगाने पर विचार विमर्श किया गया ।
उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में योजित जनहित याचिका संख्या-13864/2018, मोतीलाल यादव बनाम प्रधानमंत्री कार्यालय व अन्य तथा सम्बद्ध जनहित याचिका संख्या-499/2025, रज्जन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश 11 फरवरी 2026 के अनुपालन के क्रम में व्यापार मण्डल तथा सम्बन्धित व्यापारियों को चाइनीज मांझे पर प्रभावी रूप से रोक लगाये जाने के लिए जागरूक किया गया, बैठक में मौजूद व्यापारी बन्धुओं एवं व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के द्वारा न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया ।







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