गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई नौ लाख रुपये की अवैध सम्पत्ति
गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई नौ लाख रुपये की अवैध सम्पत्ति
मथुरा । गैंगेस्टर एक्ट थाना मगोर्रा से सम्बन्धित अभियुक्त पवन पुत्र जियालाल निवासी इकतरा थाना डौकी जिला आगरा हाल निवासी एटीवी के पीछे कृष्णाधाम कालोनी थाना हाइवे जनपद मथुरा के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी गोवर्धन, नायब तहसीलदार सदर के निर्देशन में अभियुक्त की सम्पत्ति, प्लाटों पर बोर्ड लगाते हुये आदेश जिला मजिस्ट्रेट मथुरा कुर्कशुदा का अंकित किया गया तथा उक्त आदेश के क्रम में मुनादी भी करायी गयी व कुर्की की कार्यवाही की गयी ।
अभियुक्त द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित कर अवैध रूप से अर्जित धन से एक आवासीय प्लाट 83.61 वर्ग मीटर मौजा महौली कृष्णाधाम कालोनी फेस प्रथम व एक प्लाट 49.12 वर्ग मीटर मौजा नगला काशी की सम्पत्ति के जब्तीकरण का आदेश 29 दिसम्बर 2025 को वाद उत्तर प्रदेश सरकार बनाम पवन में गैंगेस्टर एक्ट की जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुये कुर्क आदेश पारित किया गया था, कार्यवाही करने वाली टीम में अनिल कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी गोवर्धन, प्रशान्त सिंह नायब तहसीलदार सदर, एसआई हरीश कुमार (विवेचक) थानाध्यक्ष थाना मगोर्रा वरिष्ठ उपनिरीक्षक अभिमन्यु मलिक एसआई दलवीर सिंह, एसआई कमल किशोर, एसआई बिजेन्द्र सिंह थाना मगोर्रा, एसआई विजय कुमार थाना हाईवे आदि पुलिसकर्मी थे ।







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